खाद्य विभाग की टीम ने लिए बियर के सैंपल, भोपाल लैब में होगी जांच, अनियमितता पर होगी कार्रवाई
रतलाम। शहर के सज्जन मिल रोड पर स्थित ‘पद्मश्री शराब दुकान’ (लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी) पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का खुला उल्लंघन सामने आया है। एक्सपायरी डेट की बियर बेचने की शिकायत मिलने पर बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने जब दुकान पर छापा मारा तो पता चला कि यह दुकान बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही है।
टीम में शामिल मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार गुप्ता और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल ने दुकान में रखी हंटर और स्टॉक ब्रांड की बियर के सैंपल लिए। इन सैंपलों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। यदि रिपोर्ट में गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक्सपायरी बियर पीने से युवक की बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती
शिकायत मिलने पर हरकत में आया प्रशासन, जांच से उभरी लापरवाही
यह मामला तब सामने आया जब रतलाम निवासी रोहित नामक युवक ने 19 जुलाई को पद्मश्री शराब दुकान से हनी केन बियर के तीन कैन खरीदे। बियर की मैन्युफैक्चरिंग डेट 22 अप्रैल 2024 थी, जबकि छह महीने से अधिक समय तक इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है।
युवक ने दोस्तों के साथ बियर पी, जिसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिस पर उसे तत्काल रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए औद्योगिक थाना पुलिस ने जांच प्रारंभ की और फिर सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुप्ता ने NEWSOFFICE 24 को बताया कि शराब दुकानों को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन अक्सर ठेकेदार इस कानूनी आवश्यकता से अनभिज्ञ रहते हैं।
अब यह मामला जांच के दायरे में है, और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


