भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों में 49 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है— अब वे सिंचाई जलकर का मूल भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना नहीं चुकाना पड़ेगा।
बिजली कंपनियों में 49 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ
कैबिनेट में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक जरूरतों को देखते हुए 49,263 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही 17,620 अनुपयोगी पद समाप्त कर दिए गए हैं। कंपनियों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को तय आयु सीमा तक या नियमित चयन होने तक काम करने की अनुमति रहेगी। बिजली कंपनियों में भर्ती प्रक्रिया ऊर्जा विभाग के माध्यम से समय-समय पर की जाएगी।
सिंचाई जलकर पर ब्याज और दंड माफ, लाखों किसानों को राहत
राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सिंचाई जलकर की बकाया राशि में से यदि किसान 31 मार्च 2026 तक मूल राशि चुका देते हैं, तो उन पर करीब 84 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इससे 35 लाख किसानों को फायदा होगा।

वन विकास के लिए 1038 करोड़ खर्च होंगे
कैबिनेट ने कैंपा फंड से 1038 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी है। यह राशि वनों के संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन और पौधरोपण जैसे कार्यों में उपयोग की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है।
आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 66 नए केंद्र और 134 पद स्वीकृत
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इनके संचालन के लिए 134 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के पोषण व देखभाल की सेवाएं बेहतर होंगी।
मूंग और उड़द की खरीदी को मंजूरी
राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के पंजीकृत किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। खरीदी कार्य म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाएगा।
होटल लेक व्यू का निजी विकास और अन्य फैसले
भोपाल स्थित होटल लेक व्यू रेसीडेंसी को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभाग में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे तथा 7 सहायक संचालक पदों को मंजूरी दी गई है।
विद्युत अनुबंध समाप्त करने और स्टांप संशोधन विधेयक को हरी झंडी
पुराने वैरिएबल दर वाले विद्युत क्रय अनुबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी देकर राज्य सरकार को लगभग 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।


