MPPSC Mains Exam 2025 को लेकर मध्यप्रदेश के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मेन्स को लेकर अटका मामला अब तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। MPPSC Mains Exam 2025 से जुड़े केस को अब मेंशन लेकर हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए पेश किया गया है।
अब इस दिन होगी सुनवाई
पहले MPPSC Mains Exam 2025 के केस की सुनवाई 19 जून को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अगली तारीख 26 अगस्त तय की गई थी। इस देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने चिंता जताई और द सूत्र के माध्यम से मामला उच्च स्तर तक पहुंचा। इसके बाद हाईकोर्ट में मेंशन किया गया और अब नई सुनवाई की तारीख 15 जुलाई रख दी गई है।
स्टे हटा तो जल्द होगी परीक्षा
सूत्रों के मुताबिक, अगर 15 जुलाई को MPPSC Mains Exam 2025 से स्टे हट जाता है, तो आयोग तुरंत परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर लेगा। संभावना है कि स्टे हटने के 40 से 50 दिन के भीतर मेन्स परीक्षा हो जाएगी। इस दौरान आयोग करीब 15-20 दिन मेन्स के फॉर्म भरने के लिए देगा और बाकी समय परीक्षा से जुड़ी तैयारियों में लगेगा।

पूरा विवाद क्या है?
इस पूरे मामले में विवाद परीक्षा नियम 2015 और आरक्षण के नियमों को लेकर है। कुछ अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया, जो आरक्षण नियम के खिलाफ है। हालांकि परीक्षा नियम 2015 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने उम्र सीमा, कटऑफ जैसी छूट ली है, तो उसे अनारक्षित में नहीं बल्कि अपनी श्रेणी में ही रखा जाएगा।
यूपीएससी टॉपर टीना डाबी केस का उदाहरण भी इसमें दिया गया है, जहां वह टॉपर होने के बावजूद अपनी आरक्षित श्रेणी में ही रहीं। मध्यप्रदेश शासन इसी उदाहरण के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला हाईकोर्ट में पेश करेगा।
क्या आगे होगा?
15 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद यदि कोर्ट स्टे हटाता है तो MPPSC Mains Exam 2025 का रास्ता साफ हो जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि परीक्षा किसी भी समय आयोजित हो सकती है।
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