भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भोपाल में स्थित एक प्रमुख वक्फ संपत्ति के अवैध उपयोग पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने 27 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस ईदारा यतीमखाना के प्रबंधक शाहिद अली खान को जारी किया है। आरोप है कि शाहिद अली ने वक्फ की संपत्ति को निजी संपत्ति बताकर किराए पर दे दिया और 200 दुकानों से करीब 24.85 करोड़ रुपये की अवैध वसूली कर ली।
वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल यतीम और बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए किया जाना था, लेकिन इसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जो वक्फ कानून का उल्लंघन है।
दान की गई प्रॉपर्टी से कमाई, गरीबों के हक पर डाका
इतिहास में दर्ज इस बड़ी कार्रवाई के केंद्र में वह जमीन है, जिसे नवाब शाहजहां बेगम ने गरीब मुस्लिम बच्चों के कल्याण के लिए वक्फ को दान किया था। इस संपत्ति पर 21 वर्षों से इज्तिमा बाजार लगाया जा रहा था, जिससे भारी मात्रा में कमाई की गई।
सिर्फ दुकानों तक ही मामला सीमित नहीं रहा, आरोप है कि एक अस्पताल को भी वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से किराए पर दे दिया गया। बोर्ड के अनुसार, इस पूरी गतिविधि में न तो कोई वैध अनुमति ली गई और न ही प्राप्त धनराशि का कोई लेखा-जोखा दिया गया।
वक्फ बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिकवरी की गई रकम को गरीब बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह मामला देशभर में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर एक बड़ी मिसाल बन सकता है।


