मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के चार प्रमुख स्थलों—इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर सागर बांध, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट और ओंकारेश्वर मंदिर—को रेड फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब इन क्षेत्रों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी किया। सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला ड्रोन नियम 2021 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लिया गया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और ड्रोन नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्यों बनाए गए ये चार स्थल रेड फ्लाई जोन?
- इंदिरा सागर बांध – एशिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक, 1000 मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता।
- ओंकारेश्वर सागर बांध – पुनासा ब्लॉक में स्थित, 520 मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता।
- संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट – 2520 मेगावॉट क्षमता वाला कोयला आधारित बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट।
- ओंकारेश्वर मंदिर – देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग, प्रतिदिन 25-30 हजार श्रद्धालु आते हैं, सप्ताहांत और विशेष पर्वों पर यह संख्या एक लाख तक पहुंच जाती है।

अब ड्रोन ऑपरेटर्स को क्या करना होगा?
इन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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